दिल्ली दंगा: पुलिस पर पिस्तौल तानने के आरोपी शाहरुख पठान ने मांगी जमानत, 14 दिसंबर को फैसला सुनाएगी अदालत

हाइलाइट्स

दिल्ली दंगे में पुलिस पर पिस्तौल तानने के आरोपी शाहरुख पठान की जमानत पर फैसला सुरक्षित.
कड़कड़डूमा कोर्ट शाहरुख की जमानत पर 14 दिसंबर को फैसला सुना सकती है.
दिल्ली पुलिस ने कहा कि जेल में शाहरुख पठान का आचरण अच्छा नहीं है.

नई दिल्ली. दिल्ली दंगे (Delhi Riots) के दौरान पुलिस पर पिस्तौल तानने के आरोपी शाहरुख पठान (Shahrukh Pathan) की जमानत पर कड़कड़डूमा कोर्ट (Karkardooma Court) ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. कड़कड़डूमा कोर्ट शाहरुख की जमानत पर 14 दिसंबर को फैसला सुनाएगी. दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में शाहरुख पठान की जमानत अर्जी का विरोध किया. दिल्ली पुलिस ने कहा कि जेल में शाहरुख पठान का आचरण अच्छा नहीं है. दिल्ली पुलिस ने कहा कि शाहरुख पठान ने जेल में लाल किला बम ब्लास्ट के दोषियों से मुलाकात भी किया था. दिल्ली पुलिस ने कहा कि जेल अधिकरियों ने शाहरुख पठान को उसके बर्ताव के लिए कई बार समन किया.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक जेल में शाहरुख पठान के पास से मोबाइल फोन भी बरामद हुआ था, जेल में उसने दूसरे कैदियों से मारपीट भी किया. वहीं शरजील इमाम के वकील ने कहा कि कोर्ट ने भी माना था कि ट्रायल में देरी हो रही है. जबकि रोजाना ट्रायल का आदेश कोर्ट ने 7 मार्च 2023 को आदेश दिया था. अदालत ने सुनवाई के लिए 8 तारीख का दिन तय किया था लेकिन फिर भी ट्रायल शुरू नहीं हो पाया. जबकि हमने एक बार भी सुनवाई टालने की मांग नहीं की.

इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के दिल्ली सांप्रदायिक दंगा मामलों में वरिष्ठ अधिवक्ताओं के अन्य मामलों में व्यस्त होने को आधार बनाकर सरकारी अभियोजकों द्वारा बार-बार अगली तारीख मांगे जाने पर शनिवार को अप्रसन्नता जताई. अदालत ने यह भी कहा कि यह ‘लगभग नियमित चलन’ बन गया है और लोक अभियोजकों के पेश नहीं होने के चलते दंगा मामलों की सुनवायी प्रभावित हो रही है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम के खिलाफ अपराध शाखा द्वारा भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले की सुनवाई कर रहे हैं.

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सुनवाई के दौरान एक वकील ने अदालत को बताया कि वह विशेष लोक अभियोजक (SPP) की कनिष्ठ हैं और उनकी ओर से पेश हुई हैं क्योंकि वह ‘निजी कारण’ से आज पेश नहीं हो पाए. उन्होंने यह कहते हुए मामले में अगली तारीख देने का अनुरोध किया कि मामले के संबंधित एसपीपी (जो एसपीपी की अनुपस्थिति में पेश होते हैं) अदालत में मौजूद रहेंगे. अदालत ने पुलिस उपायुक्त (अपराध) को अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए नोटिस जारी किया. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 दिसंबर की तारीख निर्धारित की थी.

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