*देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड…*
दमोह। न्यायालय द्वारा सभी आरोपियो को आईपीसी की धारा 302/149 में आजीवन कारावास के साथ 10 हज़ार रुपये अर्थदंड की सजा,धारा 323/149 आईपीसी में एक-एक साल का कारावास व पांच पांच सौ रुपये जुर्माना तथा धारा 148 में 3-3 वर्ष का कारावास व एक-एक हज़ार रुपये अर्थ दंड की सजा से दंडित किया गया है, सभी सजाएं एक साथ भुगताये जाने का आदेश दिया गया है. आरोपियों में चंदू, गोविन्द, श्रीराम, अमज़द, लोकेश, गोलू, इंद्रपाल, अनीश, आनीश,शाहरुख़, सोहिल पठान, मोनू,आकाश सिंह, संदीप तोमर, सुकेंद्र, बलवीर, विक्रम, राजा डॉन, खूबचंद, फुकलू, शैलू, किशन,मजहर (देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में सजा प्राप्त आरोपी) बताए गए.