सास की हत्या करने वाली बहु को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
मामले की विवेचना सब इंस्पेक्टर विकास चौहान व शत्रुघ्न दुबे द्वारा की गई
दमोह. न्यायालय आनंद कुमार तिवारी प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश दमोह अदालत ने आरोपी लीलाबाई उर्फ लक्ष्मीबाई रैकवार को भां.द.वि. की धारा 302 में आजीवन करावास दण्डित किया गया.मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक मुकेश जैन द्वारा की गई, मामले में विवेचना थाना प्रभारी विकास चौहान व उपनिरीक्षक शत्रुघ्न दुबे द्वारा की गई.घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि दिनांक 1 मार्च 2022 को रात्रि 11 बजे आरोपिया ने अपनी सास अशोकरानी पर मिट्टी का तेल डालकर व जलाकर उपहति कारित की, जिसे गंभीर हालत मे अस्पताल मे भर्ती किया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी. जिस पर थाना नोहटा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया. संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपिया के विरूद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया.मामले में साक्षी गण पक्षविरोधी होने के बाबजूद मृतिका के मृत्यु के पूर्व हुए कथनों को विश्वशनीय मानते हुए और न्यायालय में आई मौखिक दस्तावेजी, साक्ष्य तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपीया को आजीवन कारावास से दंडित किया.